नई दिल्ली, जुलाई 22 -- दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में आरोपी हाशिम बाबा और उसकी पत्नी जोया खान को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इनके साथ अन्य आरोपियों में समीर उर्फ बाबा और अनवर खान उर्फ चाचा को भी 8 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह की अदालत ने पुलिस की ओर से पेश साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया।आरोपियों के कराए जाएं मेडिकल टेस्ट दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अदालत चारों आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड मंजूर की। अदालत ने आदेश दिया है कि चारों आरोपियों की मेडिकल जांच हिरासत शुरू होने से पहले और समाप्ति के बाद कराई जाए। इसके अलावा हर वैकल्पिक दिन शाम चा...