बुलंदशहर, फरवरी 10 -- वर्ष 2012 में नगर कोतवाली में गद्दी-कुरैशी विवाद के चलते कुरैशी बिरादरी के कपड़ा व्यापारी हामिद की गोलियां बरसाकर हत्या के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-1 हरिकेश कुमार ने पूर्व रालोद नेता माजिद गाजी समेत पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों पर 55-55 हजार और तीन अभियुक्तों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सोमवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केशवदेव शर्मा एवं कुशल कुमार ने बताया कि नगर कोतवाली में वादी मुकदमा हाजी युसूफ पुत्र हाजी इशाक निवासी मोहल्ला रूकनसराय ने तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि हामिद उसका छोटा भाई था, जिसकी चौक बाजार में रेडीमेट कपड़ों की दुकान है। पूर्व में उसके भाई हामिद ने माजिद एवं राशिद निवासी मोहल्...