नई दिल्ली, जनवरी 19 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2018 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 24 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर के परिजनों को 55.19 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी विजय कुमार झा ने यह आदेश मृतक अविनाश दुबे के परिवार द्वारा दायर दावा याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया है। मामले के अनुसार, अविनाश 21 अक्तूबर 2018 को हरियाणा के सोनीपत के पास बाइक से जा रहे थे। तभी उनकी मोटरसाइकिल आगे चल रहे एक ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। इस हादसे में अविनाश दुबे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे मनीष कुमार खेमका को गंभीर चोटें आईं। अदालत के समक्ष पेश साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि ट्रक चालक ने अचानक बिना किसी उचित संकेत के ब्रेक लगा दिए...