लखनऊ, अप्रैल 28 -- जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग द्वितीय ने सड़क हादसे में मारे गए युवक की मां को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के पांच लाख रुपये, प्रति सप्ताह एक हजार रुपये जुर्माना, पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च और 10 हजार रुपये मानिसक कष्ट के लिए अदा करने का आदेश दिया है। 30 दिन के भीतर यह रकम अदा न करने पर दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 9 फीसदी ब्याज भी देना होगा। आयोग ने यह फैसला सीतापुर के मिश्रिख तहसील क्षेत्र के चौहानपुरवा गांव की शांति देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह की अपील पर दिया है। शांति देवी ने जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में 27 दिसंबर 2017 को दाखिल की गई अपनी याचिका में कहा कि उनके पुत्र शिवम की एक नवंबर 2016 को सड़क हादसे में आई चोटों के कारण जान चली गई थी। वह मजदूरी कर परिवार चलाता था और सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना से बीम...
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