बांदा, सितम्बर 30 -- बांदा। संवाददाता। वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने पर दो लोगो की मौत व 11 लोगों के घायल के मामले में दोषी चालक को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अर्पिता साहू की अदालत ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पीड़ित परिवार को आखिर 21 वर्ष बाद न्याय मिला। सहायक अभियोजन अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया कि नरैनी थाना क्षेत्र के पनगरा गांव निवासी मोहम्मद यूसुफ ने चालक नरेन्द्र के विरुद्व थाना मटौंध में 24 अप्रैल 2004 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि चालक नरेन्द्र ग्राम पनगरा से अपने वाहन से सवारियां लेकर गोयरा मुगली गांव गए थे, वहां से लौटने के बाद नाले के समीप वाहन को तेजी गति व लापरवाही से चला रहा था। वाहन का संतुलन ब...