नई दिल्ली, नवम्बर 19 -- -जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तस्वीरों से स्पष्ट हुई लापरवाही नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी कोर्ट ने आठ साल पुराने हादसे में फैक्ट्री मालिक और क्रेन ड्राइवर को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंकित करण सिंह की अदालत ने कहा कि यह घटना किसी आकस्मिक भूल का नतीजा नहीं, बल्कि लापरवाही से हुआ हादसा था। मामला वर्ष 2017 में पश्चिमी दिल्ली के रणहौला इलाके की एक फैक्ट्री में हादसे से जुड़ा है। इसमें पांच टन वजन की मशीन गिरने से मजदूर मुकेश का दाहिना पैर पूरी तरह कट गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीड़ित मुकेश की जिम्मेदारी केवल एसी फिल्टर बनाने की थी। लेकिन घटना वाले दिन फैक्ट्री मालिक संतोष गुप्ता ने उसे क्रेन ड्राइवर की मदद करने के लिए मजबूर किया। मुकेश ने कहा कि वह भारी मशीनरी से जुड़े काम म...
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