सुपौल, जून 5 -- नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में एडीजे 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संतोष कुमार दुबे की कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 22 साल के सश्रम कारावास के साथ अलग-अलग धाराओं में 1 लाख 6 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी किया। मामला साल 2020 का है जब घास काटने गई नबालिग को दबोचकर पहले खेत में रेप किया और फिर घर लाकर हाथ पैर बा्ंधकर तीन दिनों तक रेप किया। कोर्ट ने पॉक्सो वाद संख्या 25/20 की सुनवाई के बाद छातापुर थाना क्षेत्र के इंदरपुर वार्ड 11 के मो. अमजद को दोषी करार देने के बाद 22 साल सश्रम कारावास और 50 हजार का अर्थदंड लगाया। इसके अलावे पॉक्सो में 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा दी। भारतीय दंड विधान की धारा 341 में क महीने का साधारण कारावास व 500 रुपये का अर्थदंड, भारतीय दंड विधान की धारा 342 में एक साल कठोर काराव...