कानपुर, फरवरी 7 -- Court Verdict: सिर पर हाथ के एक वार से रेडीमेड होजरी कारोबारी की हत्या करने के मामले में एडीजे आठ राम अवतार प्रसाद की कोर्ट ने जूडो कराटे के चैम्पियन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने मामले में 18 साल बाद फैसला सुनाया है। आरोपित मरने वाला था दोस्त था। एडीजीसी अरविंद डिमरी ने बताया कि बकरमंडी निवासी नदीम जावेद मकसूद कॉम्प्लेक्स में रेडीमेड होजरी की दुकान में होलसेल काम करता था। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले अनवर अली ने बताया कि 27 दिसंबर 2006 को चकेरी थाने से फोन आया। प्रयागराज हाईवे के पास एक शव पड़ा होने की सूची दी गई। अनवर ने जब मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की तो वह उसके भाई नदीम जावेद का निकला। अनवर ने चकेरी थाने में न्यू आजाद ...