बदायूं, अप्रैल 2 -- अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या प्रथम के न्यायाधीश सयुश प्रकाश श्रीवास्तव ने 17 साल पुराने हाथ की हड्डी तोड़ने के आरोपी को ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसी मामले के एक अन्य आरोपी की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई। एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार थाना उघैती क्षेत्र निवासी महावीर ने एक तहरीर थाने पर इस आशय से दी कि दिनांक आठ मार्च 2008 को सिद्ध बाबा मंदिर शरह बरोलिया में महाशिवरात्रि पर्व पर मेला का आयोजन चल रहा था। मेले में नौटंकी चल रही थी वादी मुकदमा का पुत्र मृगेंद्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू व कुलदीप सिंह पुत्र लान सिंह तथा अन्य लोग भी मेला देखने गए थे। इसी मेले ने जब नौटंकी देख रहे थे तो सरह बारोलिया गांव निवासी सूरज देव पुत्र राधा बल्लभ, त...