नई दिल्ली, जुलाई 17 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जामनगर स्थित एक पशु कल्याण केंद्र में एक हाथी को स्थानांतरित करने के आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की पीठ ने आदेश में कहा कि कोल्हापुर स्थित एक ट्रस्ट के साथ रहने के दौरान महादेवी उर्फ माधुरी नामक हथिनी को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का नुकसान हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि इसके विपरीत, गुजरात के जामनगर स्थित राधे कृष्ण हाथी कल्याण ट्रस्ट हाथी के लिए ईश्वर का वरदान प्रतीत हुआ। साथ ही, अदालत ने कहा कि यह ट्रस्ट हाथी के अस्तित्व और उसके गुणवत्तापूर्ण जीवन के अधिकार को धार्मिक कार्यों से ऊपर रखता है। अदालत ने हाथी को राधे कृष्ण हाथी कल्याण ट्रस्ट को हस्तांतरित करने के एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ एक अन्य संस्था द्वारा दायर याचिका खारिज ...