चाईबासा, अगस्त 29 -- चाईबासा, संवाददाता। हाटगम्हरिया मां, बेटा और बेटी हत्याकांड में अदालत ने गुरुवार को पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. शाकिर की अदालत ने सभी पर पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। हत्याकांड को अंजाम जमीन हड़पने की नीयत से दिया गया था। मामले में 17 फरवरी 2024 को तत्कालीन थाना प्रभारी बालेश्वर उरांव के बयान पर केस दर्ज किया गया था। सभी दोषी चेतनसाई बड़ानुरदा गांव के रहनेवाले हैं। वहीं, तीनों मृतक भी उसी गांव के रहनेवाले थे। दर्ज मामले के अनुसार 17 फरवरी 2024 की सुबह लगभग 7 बजे केंदपोसी के स्टेशन मास्टर पूर्णचंद्र इचागुटू ने पुलिस को केंदपोसी और तालाबुरू स्टेशनों के बीच तीन शव पड़े होने की सूचना दी थी। जिसके बाद पुलिस ने रेल ट्रैक से महिला का शव बरामद किया। वहीं, कुछ दू...