हाजीपुर, जुलाई 18 -- हाजीपुर। निज संवाददाता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-10 सर्वेश कुमार मिश्रा की अदालत ने नगर थाना और बिदुपुर थाना में अग्रिम जमानत याचिका में बार-बार स्मारित कराने के बावजूद न्यायालय में वाद दैनिकी समर्पित नहीं किए जाने पर दो थानाध्यक्षों एवं इन मामलों के दोनों अनुसंधानकर्ता को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर कारण-पृच्छा जमा करने का आदेश दिया है। यह जानकारी लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने दी। उन्होंने बताया कि नगर थाना में काण्ड संख्या 355/2025 में एव बिदुपुर थाना कांड संख्या 341/2025 मामलें में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

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