जयपुर, नवम्बर 15 -- राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार को लंबित पड़े पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एकसाथ कराने का निर्देश देते हुए इसके लिए अगले साल 15 अप्रैल तक की समयसीमा भी दे दी है। हाई कोर्ट ने अदालत में पेश अधिकारियों से 15 अप्रैल, 2026 तक प्रक्रिया पूरी करने और दोनों निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने को कहा है। अदालत के आदेश के बाद राज्य में 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और 309 शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह निर्देश शुक्रवार को दिए, इसके साथ ही उन्होंने पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के साथ-साथ प्रशासक के रूप में फिर से नियुक्त किए गए प्रधा...