नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। हाई कोर्ट ने गुरुवार को सीएलएटी अंकों के आधार पर वकीलों की भर्ती करने के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया के पीछे कोई तर्क नहीं है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने वकीलों की भर्ती के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) पीजी के परीक्षा अंकों को आधार बनाने वाली एनएचएआई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए इस कदम पर रोक लगा दी। पीठ ने कहा कि एनएचएआई वास्तव में यह नहीं परख रहा कि नियुक्ति पाने वाला एक अच्छा कर्मचारी होगा या नहीं। वहीं, एनएचएआई के वकील ने कहा कि प्राधिकरण अंकों की जांच करके उम्मीदवार की कानूनी स...