अलीगढ़, जुलाई 16 -- अलीगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। देहलीगेट क्षेत्र में पांच साल पहले हाईस्कूल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 80 प्रतिशत रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि देहलीगेट क्षेत्र के एक इलाका निवासी 16 साल की किशोरी ने मुकदमा दर्ज कराया था। वह उस समय 10वीं में पढ़ती थी। किशोरी ने बताया था कि एक साल से एक लड़का उसका पीछा करते हुए परेशान कर रहा है। छेड़छाड़ करता है। साथ ही शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस ने तरुण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए फै...