नई दिल्ली, अक्टूबर 4 -- मद्रास हाई कोर्ट ने स्टेट और नेशनल हाईवे पर सभी राजनीतिक रैलियों, रोड शो और अन्य सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। करूर में पिछले शनिवार को हुई भगदड़ को देखते हुई यह फैसला लिया गया, जिसमें 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। यह पाबंदी तब तक लागू रहेगी जब तक ऐसे आयोजनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार नहीं हो जाती। अदालत ने यह आदेश 4 जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। इनमें अभिनेता से नेता बने विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) की रैली के दौरान भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश मांगे गए थे। यह भी पढ़ें- कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, दोष हमें दे रहे; यूनुस सरकार को भारत की लताड़ राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि जब तक SOP तैयार नहीं हो जाती, तब तक रा...
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