नई दिल्ली, अप्रैल 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि खराब स्थिति में हाईवे पर टोल टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए। इससे पहले हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर लखनपुर और बन्न टोल प्लाजा पर टोल शुल्क में 80 प्रतिशत की कटौती कर दी गई थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) NH-44 पर लखनपुर और बन्न टोल प्लाजा पर 75 प्रतिशत की दर से टोल वसूल सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई, 2025 को निर्धारित की गई है।क्या है पूरा मामला? बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने फरवरी 2025 में एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जब तक दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरी तरह स...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.