जम्मू, फरवरी 27 -- यदि सड़क की हालत खराब है तो फिर उस पर टोल टैक्स की वसूली करना तो यात्रा करने वालों के साथ अन्याय है। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में यह बात कही है, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है। अदालत ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आदेश दिया कि वह टोल टैक्स में 80 फीसदी तक की कटौती करे क्योंकि सड़क जर्जर है। अदालत ने यह फैसला नेशनल हाईवे 44 को लेकर दिया। अदालत ने कहा कि यदि सड़क पर निर्माण चल रहा है और उसकी हालत अच्छी नहीं है तो फिर उसके लिए टोल टैक्स का कलेक्शन नहीं होना चाहिए। बेंच ने कहा कि टोल अच्छी सड़क के लिए लिया जाता है। यदि उसमें दिक्कत है तो फिर टोल ही क्यों वसूला जाए। चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस एमए चौधरी की बेंच ने हाईवे के पठानकोट-उधमपुर स्ट्रेच को ...