नई दिल्ली, अगस्त 7 -- केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को कड़ी फटकार लगाते हुए एक नेशनल हाईवे पर चार हफ्तों के लिए टोल टैक्स वसूलने पर रोक लगा दी है । कोर्ट ने एडापल्ली से मन्नुथी जाने वाले नेशनल हाईवे-544 की खराब हालत के बाद भी वसूले जा रहे टोल टैक्स को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। कोर्ट के मुताबिक जब पूरे रोड की हालत खराब है और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है तो फिर वह जनता से किस बात का टोल वसूल कर रहे हैं। जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन की बेंच ने इस मामले में एनएचएआई को भी जमकर लताड़ लगाई। कोर्ट ने कहा कि एनएचएआई और उसके एजेंट्स की यह जिम्मेदारी है कि वह जनता के लिए सुरक्षित और आसान जगह बनाएँ। अगर किसी कारण से यह संभव नहीं है, तो फिर टोल टैक्स वसूलना कानू...