नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक केंद्रों और अस्पतालों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्ते के काटने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी पर संज्ञान लिया। अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसे कुत्तों को निर्धारित आश्रयों में ले जाया जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने आवारा कुत्तों के मामले में कई निर्देश जारी किए। इनमें राजमार्गों व एक्सप्रेसवे से मवेशियों और अन्य आवारा पशुओं को हटाने तथा उन्हें निर्धारित आश्रयों में शिफ्ट करने की बात शामिल है। यह भी पढ़ें- जेन जी को दिखाएंगे, चुनाव चोरी करके PM बने मोदी; बिहार पर भी राहुल गांधी के आरोप पीठ ने अधिकारियों को सरकारी, निजी शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों आदि के परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने का निर्देश दिया, ताकि कुत्ते के काटने की घटना...