लखनऊ, जनवरी 25 -- लेसा ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की स्वीकृत मानचित्र के मुताबिक ही निर्माण कराएं लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। लेसा ने बिजली उपभोक्ताओं से बिजली लाइन के नीचे निर्माण कार्य न कराने की अपील की है। 11 केवी अधिशासी अभियंता रमन वासुमित्रा ने उपभोक्ताओं से कहा कि हाईटेंशन और एलटी लाइनों के ठीक नीचे या उनके बेहद करीब मकान बनाना न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि हाई-टेंशन लाइनों में अत्याधिक वोल्टेज प्रवाहित होता है। निर्माण के दौरान लाइनों के करीब जाने से गंभीर बिजली का झटका लग सकता है या तार टूटकर गिरने की स्थिति में पूरे मकान में करंट उतर सकता है। सुरक्षा मानकों के मुताबिक, मकान और बिजली की लाइन के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी छोड़ना अनिवार्य है। इसके अलावा लाइनों के नीचे लगातार रह...