धनबाद, फरवरी 8 -- धनबाद झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। हाईकोर्ट ने धनबाद डीसी को आमाघाटा गोविंदपुर निवासी विनोद कुमार भुकानिया की 33 डिसमिल जमीन को दो सप्ताह के अंदर प्रतिबंधित सूची (एनजीडीआरएस) से हटाने का निर्देश दिया है। श्रीपुरम आमाघाटा गोविंदपुर निवासी विनोद कुमार भुकानिया द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में अपनी जमीन को लेकर रिट याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने झारखंड सरकार, डीसी, अपर समाहर्ता, उपसमाहर्ता भूमि सुधार तथा सीओ गोविंदपुर को प्रतिवादी बनाते हुए जिला प्रशासन द्वारा पारित किए गए आदेश को खारिज करने की प्रार्थना की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सिद्धार्थ सुधांशु के अनुसार प्रार्थी भुकानिया की जमीन को प्रतिबंधित सूची में रखा गया था।

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