मुजफ्फर नगर, जून 23 -- हाईकोर्ट ने जनपद के डीएम, एसएसपी व खालापार कोतवाली प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से तलब होने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सात जुलाई को पेश होकर जवाब देने के लिए कहा है। मामला एक आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से जुड़ा हुआ है, जिसमे हाईकोर्ट ने उसके दुरुपयोग पर गंभीर आपत्ति जताई है। खालापार थाना पुलिस ने अपराधी शादाब उर्फ चिडा निवासी सुजडू, इकरार उर्फ कालिया कुरैशी व मंशाद उर्फ सोना निवासी गहराबाग, विसार व रिजवान पर गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमे विसार व रिजवान जमानत पर है, जबकि अन्य तीनों आरोपी जेल में बंद हैं। इस मामले में मंशाद उर्फ सोना की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह देशवाल ने आदेश देते हुए कहा कि आरोपी मंशा...
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