मथुरा, फरवरी 21 -- हाईकोर्ट में शुक्रवार को मथुरा एस्केप अतिक्रमण प्रकरण में सुनवाई की गई। इसमें प्रतिवादी पक्षों ने अब तक की गई कार्रवाई से सम्बन्धित अपने-अपने जबाब दाखिल किए हैं। वहीं कोर्ट द्वारा अभी अगली सुनवाई के लिए दूसरी तिथि नियत नहीं की है। मथुरा एस्केप की पटरियों पर दशकों से होते रहे अवैध अतिक्रमण हटवाने के लिए जितेंद गौड़ ने सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव, एक्सईएन व एई सहित डीएम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें हाईकोर्ट ने 8 वर्ष पूर्व अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। वर्ष 2023 में अवमानना याचिका में हाईकोर्ट की सख्ती पर यहां अतिक्रमण चिह्नांकन नोटिस दिए गए। इससे प्रभावित लोग जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके पुनर्वास के निर्देश दिए थे। तब औपचारिक कार्रवाई कर मामला दबा दिया गया। अब फिर अवमानना सुनवाई पर स...
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