मुजफ्फरपुर, अगस्त 26 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सात साल पहले पीछा करके पठानटोली मोहल्ला के पास शहर के दो व्यवसायी पर फायरिंग करने और एक को गोली मार देने के मामले में पुलिस की जांच पर हाईकोर्ट में सवाल उठाया गया है। इस केस में पुलिस अधिकारियों ने कोई जांच नहीं की। केवल चार्ज लिया और स्थानांतरण हो जाने के बाद दूसरे आईओ केस का चार्ज सौंप दिया। अप्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं जुटाया गया है। इस केस में अप्राथमिकी अभियुक्त पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना के जगौलिया निवासी जियाउद्दीन खान ने हाईकोर्ट में विविध वाद दाखिल किया है, जिसमें उसने केस में गवाह के महज संदेह जताने के आधार पर पुलिस के द्वारा आरोपित बनाए जाने पर सवाल उठाया है। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आरोपित जियाउद्दीन खान के खिलाफ आगे की कार्रवाई रोक लगा दी है। साथ...