नैनीताल, मई 26 -- नैनीताल। हाईकोर्ट में अब सुप्रीम कोर्ट से निर्देशित प्रकरणों और पुनर्विचारित मामलों के लिए अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) की ओर से जारी अधिसूचना में हाईकोर्ट की कार्यसूची में संशोधन करते हुए इन मामलों के लिए अलग-अलग शीर्षक निर्धारित किए गए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार, वे सभी प्रकरण जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने त्वरित या समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए हैं, उन्हें कार्यसूची में 'डायरेक्शन मैटर्स शीर्षक के अंतर्गत अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा। वहीं, वे मामले जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से उच्च न्यायालय को वापस भेजा गया है अथवा खंडपीठों ने एकल पीठों को पुनर्विचार के लिए भेजा है, उन्हें 'रिमांडेड मैटर्स शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाएगा। यह दोनों शीर्षक कार्यसूची में 'आफ्टर...