नई दिल्ली, अगस्त 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह हरिद्वार स्थित मां चंडी देवी मंदिर के 'सेवायत' की याचिका पर फैसला करे। याचिका में उसके एक आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। इस आदेश में बदरी केदार मंदिर समिति को प्रबंधन की देखरेख के लिए एक 'रिसीवर नियुक्त करने का निर्देश दिया था। 'सेवायत एक पुजारी होता है जो मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों और प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल होता है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वे इस बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि क्या मंदिर प्रशासन में कोई कुप्रबंधन है। याचिका का निपटारा करते हुए शीर्ष अदालत ने जिलाधिकारी को हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और मामले की सुन...