नैनीताल, अक्टूबर 13 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में जेल में बंद आरोपी जावेद की जमानत मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने आरोपी के जेल में साढ़े चार साल से अधिक समय बिताने और लंबी सुनवाई अवधि को ध्यान में रखते हुए जमानत दी। जावेद के खिलाफ हरिद्वार जिले के लक्सर पुलिस स्टेशन में 9 मई 2021 को हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी पर अंधाधुंध फायरिंग में शामिल होने का आरोप है, जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी। आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट में कुल 60 गवाह हैं, लेकिन अब तक केवल 10 गवाहों की ही जांच हो पाई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपी से देसी पिस्तौल बरामद हुई थी, लेकिन किसी भी घायल व्यक्ति को उस हथियार से चोट नहीं लगी। वकील ने लंबी सुनवाई अवधि को ध्...