हल्द्वानी, फरवरी 18 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार व पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच हुई गोलाबारी, गाली-गलौज की घटना का स्वतः संज्ञान लेने के मामले पर मंगलवार को सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने उमेश शर्मा की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करके अन्य विपक्षियों से अपनी आपत्ति देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। कोर्ट में मंगलवार को विधायक उमेश शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। जो प्रार्थनापत्र उन्होंने विधायक शर्मा की तरफ से प्रस्तुत किया, उसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लेते हुए अन्य विपक्षियों समेत राज्य सरकार से उसपर अपनी आपत्ति पेश करने को कहा है। पूर्व में कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेकर कहा थ...
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