लखनऊ, मई 28 -- बिना कारण वेतन रोकने पर जतायी नाराजगी लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कल्याण सिंह सुपर स्पेशल्टी कैंसर हॉस्पिटल के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक ने एक माह का वेतन न दिए जाने के विरुद्ध याचिका दाखिल की, जिस पर न्यायालय ने हॉस्पिटल के वित्त अधिकारी को कोर्ट के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया। हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद, बुधवार को मामले की सुनवायी के पहले ही याची को वेतन दे दिया गया। हॉस्पिटल की ओर से वेतन दे दिए जाने की जानकारी देने पर न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने देवाशीष शुक्ला की याचिका को निस्तारित कर दिया। हालांकि न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे द्वारा संज्ञान लेने से पहले भी वेतन दिया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और याची को हैरान परेशान होना पड़ा। न्यायालय ने आदेश की प्रति मुख्य सचि...