रांची, सितम्बर 1 -- रांची। रिम्स से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाने संबंधी समाचार पत्रों में छपी खबरों पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने इस मामले में रिम्स प्रबंधन और राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है और दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के नियमानुसार निष्पादन को लेकर झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया गया। अदालत ने कहा कि बायो मेडिकल वेस्ट का सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से निपटान जनस्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की ग...
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