नई दिल्ली, नवम्बर 21 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवादददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के सह-आरोपी जसीर बिलाल वानी को रिमांड के दौरान अपने वकील से मिलने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। वानी फिलहाल एनआईए की रिमांड पर है। आरोपी के वकील ने एनआईए मुख्यालय में अपने मुवक्किल से मिलने की अनुमति देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि इस तरह के मामले में सत्र अदालत से औपचारिक आदेश लिया जा सकता है। इसलिए आरोपी के वकील को सत्र अदालत जाने को कहा गया है। साथ ही पीठ ने सत्र अदालत को कहा है कि इस मांग पर शनिवार को निर्णय करे। पहले से तय कानूनी नियमों का पालन करने की अहमियत पर जोर देते हुए पीठ ने अर्जी दायर करने के नियम पर ही सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि आतंकी हमले के आरोपी के वकील को प्रावधान...