चाईबासा, सितम्बर 30 -- गुवा, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को रामाशंकर पांडेय उर्फ राम पांडेय के खिलाफ जारी निष्कासन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत में हुई सुनवाई में कहा गया कि यह आदेश कई पुराने आपराधिक मामलों के आधार पर पारित किया गया था, जबकि वे मामले 1996 से 2005 के बीच के हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि पांडेय के खिलाफ जिन मामलों का हवाला दिया गया है, वे बेहद पुराने हैं। ऐसे में इस निष्कासन आदेश पर तुरंत अमल करना उचित नहीं होगा। अदालत ने मामले को पूजा अवकाश के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि 17 जून 2025 को सीसीए में पारित निष्कासन आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक बनी रहेगी। इसका सीधा मतलब है कि पांडेय पर फिलहाल निष्कासन आदेश लागू नहीं होगा। याचिकाकर्ता की ओर से अध...