नैनीताल, जुलाई 8 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के मंगलौर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में हुई हत्या के मामले में मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने प्रदेश में जांच अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिह्न लगाए हैं। कहा कि केवल शिकायत के आधार पर अपराधी को बगैर सुने जेल भेजने का अधिकार पुलिस को किसने दिया? मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से आपराधिक मामलों की जांच के संबंध में प्लान पेश करने को कहा है। यदि प्लान नहीं दिया गया, तो कोर्ट अपना निर्णय पास करेगी। मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में मंगलवार को थाना मंगलौर में दो पक्षों के बीच हुए भूमि विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत व अन्य 7 के घायल होने के आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट के पूर्व के आदेश पर डीजीपी कोर्ट मे...