पटना, अगस्त 19 -- बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जवाबी हलफनामा दायर नहीं किए जाने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि लीगल ऐड में जमा करने की शर्त पर जवाब दायर करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकलपीठ ने शैलेन्द्र कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। आवेदक की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि अप्रैल से अबतक जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को तीन बार समय दिया गया, लेकिन अबतक जवाब नहीं दाखिल किया गया। जबकि हाईकोर्ट में केस दायर करने के पूर्व अर्जी की दो प्रति महाधिवक्ता कार्यालय में देना अनिवार्य है। ताकि मामले पर सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से जवाब ...