नैनीताल, मार्च 3 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने पौड़ी जिले के कीर्तिनगर में मानकों के विरुद्ध चल रहे स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 24 घंटे के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे, जो अब तक प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर बोर्ड ने अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार, पौड़ी जिला निवासी शैलेंद्र कुमार उनियाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि कीर्तिनगर...
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