रांची, जुलाई 31 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका खारिज करते हुए प्रार्थी पर 25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी के मामले की सक्षम प्राधिकार में सुनवाई हो रही थी। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट इसके लिए सक्षम न्यायालय नहीं है। इस संबंध में लीलावती देवी ने याचिका दायर की थी। हिनू निवासी लीलावती देवी गांधीनगर न्यू एरिया की निवासी हैं। उन्होंने एसडीएम के पास आवेदन देकर कहा था कि कुछ लोगों ने उनके घर के सामने की सड़क पर सेफ्टी टैंक बना दिया है, उसे हटाया जाए। बाद में सक्षम अदालत के आदेश से वहां धारा 144 लगाई गई थी। सक्षम अदालत ने रांची नगर निगम को उस स्थल का निरीक्षण करने का आदेश दिया था। रांची नगर निगम ने उस स्थ...