बागपत, जुलाई 29 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मलकपुर मिल को दो माह के अंदर बकाया भुगतान करने के आदेश जारी किए है। सोमवार को किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम से मिला और उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी। मलकपुर मिल पर वर्ष 2024-25 के पेराई सत्र के करीब 325 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया भुगतान समय पर नही किए जाने पर शासन ने मिल की आरसी जारी कर दी थी। आरसी जारी होने के कुछ दिन बाद मिल ने चालीस करोड़ का भुगतान कर दिया। अभी भी मिल पर करीब 325 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया गन्ना भुगतान समय पर नही करने पर बामनौली के किसान नरेश तोमर ने हाईकोर्ट में रिट दायर की। उनकी रिट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो माह के अंदर मिल को बकाया भुगतान करने के आदेश जारी किए है। कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम अस्मिता लाल से मिला। उन्होंने आदेश की...
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