लखनऊ, फरवरी 24 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 900 नई अदालतों के गठन के मामले में प्रमुख सचिव, विधि को नौ मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गयी, एक जनहित याचिका पर पारित किया है। याचिका में प्रदेश में 9149 अदालतों के गठन का मुद्दा है। राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी ने अक्टूबर 2024 में ही पहले चरण में 900 अदालतों के गठन की बात सैद्धातिंक रूप से स्वीकार किया था। इनमें 225 एचजेएस स्तर के, 375 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 300 सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालतें हैं। हालांकि बात आगे न बढ़ पाने पर न्यायालय ने नाराजगी जतायी थी। मंगलवार को सुनवायी के समय अपर महाधिवक्ता सुदीप कुमार का कहना था कि इस संबध गत 19 फरवरी 2026 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरी...