नई दिल्ली, जनवरी 19 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय को वर्ष 2016 में जारी किए गए आयकर री-असेसमेंट नोटिस को रद्द कर दिया। इसके अलावा अदालत ने आयकर विभाग पर कुल 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता को 1-1 लाख रुपये दिए जाएं। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता व न्यायमूर्ति विनोद कुमार की पीठ ने कहा कि अधिकारियों द्वारा प्रणय रॉय व राधिका रॉय को दूसरी बार लगभग उसी मुद्दे के लिए पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के अधीन करना मनमाना व अधिकार क्षेत्र से बाहर था। पीठ ने रॉय दंपत्ति की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि मौजूदा मामले के तथ्य बताते हैं कि कार्यवाही कितनी मनमानी व कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। साथ ही यह न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धां...