लखनऊ, फरवरी 26 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीजीआई के पास पिछले साल वकीलों की हुई पिटाई के मामले में पुलिस कमिश्नर का व्यक्तिगत हलफ़नामा तलब किया है। न्यायालय ने उनसे पूछा है कि आदेश के बावजूद किसी वरिष्ठ अधिकारी को क्यों नहीं भेजा गया। न्यायालय ने इस मामले में डीसीपी पूर्वी द्वारा की जा रही जांच को भी रोकने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ ने पीड़ित अधिवक्ताओं अमित कुमार पाठक व अन्य की याचिका पर पारित किया है। याचियो की ओर से दलील दी गई है कि 23 नवंबर 2024 को पीजीआई के पास ठेला लगाने वाले कुछ लोगों ने याचियो को बुरी तरह से मारा पीटा था तथा उनकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था बावजूद इसके पीजीआई थाने की पुलिस ने उल्टा याचियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज...
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