नई दिल्ली, मई 16 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता एवं आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपी ए. एस. इस्माइल को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद एवं न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथ शंकर की पीठ ने कहा कि एम्स की ताजा मेडिकल रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि आरोपी की जो स्वास्थ्य स्थिति है वह ऐसी नहीं है कि अगर उसे अंतरिम जमानत नहीं दी गई तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। पीठ ने कहा कि क्योंकि पीएफआई नेता पर कथित तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप है। पीठ ने कहा कि आरोपी ए. एस. इस्माइल की चिकित्सा रिपोर्ट से पता चलता कि जेल में उसे जो उपचार दिया जा रहा है वह उचित है। पिछले कुछ दिन में आरोपी के स्वास्थ्य में काफी सुधा...
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