उरई, जनवरी 15 -- उरई। डकैती कोर्ट ने लूट के मामले में दोषी पाते हुए पिता पुत्र को 9 माह पहले सात सात साल की सजा सुनाई थी और 11- 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। जिसके बाद अभियुक्तगणों ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सजा निलंबित के लिए अपील याचिका दायर की इसके बाद हाईकोर्ट ने पिता पुत्र को सजा निलंबित करते हुए अपील पर रिहा करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता अशोक राठौर ने बताया कि उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ईमिलिया निवासी जगत यादव ने डकैती कोर्ट में वाद दायर करते हुए बताया था कि वह अपने दामाद के गांव कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रगेदा जा रहा था। तभी राहिया मोड पर पहुंचा तो ज्ञानचंद्र उर्फ पंकज व उनके पिता धनश्याम सिंह ने उसके साथ मारपीट की और उसके जेब से 4700 सो रुपए व सोनो की चेन लुट ली थी। कोर्ट में वादी व उसके दामाद रामनरायण के बयान दर्ज हुए जहा...