नई दिल्ली, अगस्त 7 -- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को पंजाब की भूमि समेकन नीति (लैंड पूलिंग पॉलिसी) के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। यह निर्देश गुरदीप सिंह गिल की ओर से दायर एक याचिका पर आया, जिसमें पंजाब सरकार की नीति को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद, याचिकाकर्ता के वकील गुरजीत सिंह ने कहा कि अदालत ने इस नीति पर अंतरिम रोक लगा दी है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह भी बताया कि जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। अधिवक्ता ने कहा कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत न तो कोई सामाजिक प्रभाव आकलन किया गया और न ही पर्यावरण संबंधी कोई आकलन किया गया। क्या है लैंड पूलिंग पॉलिसी नीति के तहत छोटे-छोटे जमीन के टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ी भूमि बनाई जाती है, ताकि उस जमीन का बेहतर और व्यवस्थित विकास किया जा सके। इ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.