प्रयागराज, मई 1 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक रिक्तियों से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और उच्च न्यायालय प्रशासन के वकीलों से इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने को कहा है। साथ ही याचिका को 21 मई को टॉप 10 मामलों में एक ताजा मामले के रूप में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नक़वी, अधिवक्ता शाश्वत आनंद और सैयद अहमद फैज़ान को सुनकर दिया है। अधिवक्ताओं ने न्यायालय से आग्रह किया कि सभी न्यायिक रिक्तियों को समयबद्ध और जवाबदेह प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि हाईकोर्ट 160 न्यायाधीशों की स्वीकृत पूर्ण संरचनात्मक क्षमता पर काम कर सके जो 25 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य के लिए अप...
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