हल्द्वानी, अप्रैल 15 -- नैनीताल। हाईकोर्ट ने कुमाऊं विवि में नियुक्ति के एक मामले में दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश विवि को दिए हैं। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में दिल्ली में रह रहे पवन कुमार मिश्रा की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि 2005 में विवि की ओर से डीएसबी परिसर के भौतिकी विभाग में प्राध्यापक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया की गई। याचिकाकर्ता के अनुसार चयन समिति की ओर से उनका चयन किया गया था, लेकिन विवि ने उनके स्थान पर प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्ति दे दी, जो वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। याचिका में इस गड़बड़ी की जांच करने और नियुक्ति रद कर उनकी नियुक्ति की मांग की है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.