फिरोजाबाद, अगस्त 6 -- फिरोजाबाद। हाई कोर्ट ने सीमा विस्तार के तहत शामिल किए हिमायूंपुर क्षेत्र में टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। जिसके चलते नगर निगम प्रशासन को फिलहाल राहत मिल गई। बताते चलें कि नगर निगम द्वारा अपनी सीमा विस्तार के हिमायूंपुर ग्राम सभा को निगम की सीमा में शामिल कर लिया था। तत्पश्चात नगर निगम द्वारा हिमायूंपुर क्षेत्र के नागरिकों से बगैर कोई विकास कार्य कराए ग्राहकर एवं जलकर वसूल किया जा रहा था। जिसको लेकर हिमायूंपुर निवासी सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा हाई कोर्ट में नगर निगम के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। जिसमें उन्होंने नगर निगम पर विकास कार्य कराई बगैर मनमानी तरीके से गृह स्वामियों से टैक्स वसूल किए जाने का आरोप लगाया था। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं अरुण कुमार...