हल्द्वानी, मार्च 24 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण रोटेशन को लेकर 14 दिसंबर 2024 को जारी नियमावली को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि निकायों का आरक्षण तय करने का आधार क्या है? अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह आरक्षण निर्धारण से संबंधित पूरा रिकॉर्ड 25 मार्च तक कोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित की है। मामले में अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत और उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष और मेयर पद के प्रत्याशियों ने सरकार की आरक्षण नियमावली 2024 को चुनाव से पहले ही चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार को आरक्षण नियमावली बनाने का...
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