नई दिल्ली, सितम्बर 3 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भतीजा बनकर एक कारोबारी से तीन करोड़ 90 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने आरोपी अजय कुमार नैयर के खिलाफ आरोपों की प्रकृति को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज की है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी नैयर के खिलाफ आरोपों की प्रकृति को देखते हुए एवं संबंधित अपराध में उम्रकैद तक की सजा के प्रावधान के मद्देनजर जमानत याचिका मंजूर करना उचित नहीं है। इस मामले में कथित तौर पर आरोपी ने शिकायतकर्ता को राष्ट्रपति संपदा के नवीनीकरण के लिए चमड़े की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से 90 करोड़ रुपये का टेंडर दिलाने का आश्वासन दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार जालंधर जिमखाना क्लब में एक पारिवारिक मित्र के माध्यम से शिकायत...