नई दिल्ली, मई 23 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तुर्किये की कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग व कार्गो टर्मिनल कार्यों की देखरेख करती हैं। पीठ ने पक्षों से 26 मई तक मामले में अपनी अंतिम लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने 15 मई को सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी, कुछ दिनों पहले तुर्किये ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। पड़ोसी देश में आतंकी शिविरों पर भारत के हमलों की निंदा की थी। केन्द्रीय प्र...
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